बिना हेलमेट एक भी बाइक या स्कूटर डीलर की ओर से बेची गई तो उसका ट्रेड लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। यह नोटिस एक बार फिर से परिवहन विभाग की एआरटीओ (प्रशासन) की ओर से गौतमबुद्ध नगर के टू व्हीलर एजेंसियों को जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त रविंद्र नायक की ओर से प्रदेश में यह व्यवस्था 25 फरवरी 2016 को लागू कर दी गई थी। प्रदेश भर की सभी टू व्हीलर डीलरों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन करने को कहा गया है। सख्ती से आदेश का पालन कराने के लिए अपर परिवहन आयुक्त पश्चिम (मेरठ), पूर्वी (लखनऊ), मध्य (कानपुर) को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को आदेश पत्र में शामिल किया गया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आदेश पत्र पहुंचने के बाद आनन फानन में सभी डीलरों व एजेंसी संचालकों को लिखित सूचित कर दिया गया था, जिससे वह हेलमेट देने की प्रक्रिया शुरू कर दे। आदेश का कितनी एजेंसी में पालन हो रहा है इसका निरीक्षण शुरू किया जा रहा है। इसके लिए दोबारा से रिमाइंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। ---------------- डीलर व एजेंसी संचालक पर ऐसे कसेगा शिकंजा : प्रत्येक बाइक व स्कूटर की बिक्री के बाद उपभोक्ता की फाइल परिवहन कार्यालय भेजी जाती है। इसमें डीलर की ओर से हेलमेट देने का शपथ-पत्र देने को कहा गया था। यदि उपभोक्ता यह कहता है कि उसके पास हेलमेट है, तो उसका शपथ-पत्र भी फाइल में साथ लगाकर कार्यालय पर जमा करने को कहा गया था। बताया जाता है कि अधिकांश उपभोक्ताओं की फाइल को पूरा किया गया है, लेकिन अब उपभोक्ताओं की जांच से स्थिति स्पष्ट होगी।