-प्रदुषण विभाग की जांच में होता पाया गया था वायु प्रदुषण
सिटीवेब/अरविंद सिसौदिया
नानौता। किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा निकलने वाली छाई (राख) की शिकायत सही मिलने पर प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा चीनी मिल के विरूद्व धारा 31 ए के तहत कारवाई की जाएगी।
किसान सहकारी चीनी मिल से पिछले करीब एक पखवाडे पूर्व लगातार कई दिनों तक छाई निकलने से नगर व क्षेत्रवासी परेशान हो गए थे। जिसके चलते नगर के व्यापारी नेता राजीव नामदेव द्वारा इस संबध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी जांच क्षेत्रीय कार्यालय उप्र. प्रदुषण बोर्ड, सहारनपुर की टीम द्वारा चीनी मिल में गत 17 दिसंबर को पंहुचकर की गई। जिसमें टीम द्वारा मिल में संचालित ब्वाॅयलरों से सम्बद्व दो चिमनियों से उत्सर्जित होने वाले उत्सर्जन के सैंपल लिए गए। जिनका अनुश्रवण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में किया गया तो उसमे पाया कि उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई। जिसमें चीनी मिल द्वारा वायु अधिनियम -1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सहमति वायु में निहित शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया। जिसके चलते प्रदुषण विभाग द्वारा चीनी मिल के विरूद्व धारा 31 ए की कारवाई की जाएगी।
क्या बोले प्रदुषण विभाग के अधिकारी -
उप्र. प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड, सहारनपुर के क्षेत्रीय अधिकारी एसआर. मोर्य ने बताया कि चीनी मिल की आई मानक विपरित रिपोर्ट को लखनऊ भेज दिया गया है। वहां से इस मामले पर जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी। उन्होनें बताया कि चीनी मिल पर जुर्माने से लेकर मिल बंदी नोटिस आदि कारवाई भी हो सकती है।