सिटीवेब/एसएल कश्यप।
सहारनपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया है कि सी0बी0सी0 ऋण योजना के अन्तर्गत जिन उद्यमियों ने विभाग से ऋण लिया हुआ है तथा एक मुस्त समाधान योजना के अन्तर्गत दण्ड ब्याज माफी का लाभ के अन्तर्गत जमा करने मे असमर्थ रहे है। ऐसे उद्यमियों को साधारण/दण्ड ब्याज माफी का लाभ देते हुए केवल मूलधन जमा करा कर योजना का लाभ दिया जायेगा उक्त योजना दिनाक 15-01-2020 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी हेतु जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकरी के मोबाईल नं0 7408410818 पर संपर्क किया जा सकता है।