सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले कांवड़ यात्रा 2019, ईद उल जुहा (बकरीद), स्वतन्त्रता दिवस, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी व मोहर्रम आदि त्योहारों व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित करने की संभावना को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी गयी है। इसी के चलते सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में तत्काल प्रभाव से 16 सितम्बर 2019 तक के लिए धारा-144 लागू रहेंगी। उन्होंनें आम जनता का आह्वान किया है कि धारा-144 में दिये गये प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करें।