एसएल कश्यप।
सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि चल रहे मेला गुघाल एवं निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले महात्मा गांधी जयंती, दशहरा आदि त्यौहारो व अन्य विभिन्न आयोजनो के अवसर पर तथा विभिन्न विभागो द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओ एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्यौगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानो और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित करने की संभावना को देखते हुए जनपद मंे धारा 144 लागू कर दी गयी है। इसी के चलते सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में तत्काल प्रभाव से 10-10-2019 तक के लिए धारा-144 लागू रहेंगी। उन्होंनें आम जनता का आह्वान किया है कि धारा-144 में दिये गये प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करें।