सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु सभी प्रिन्टिंग प्रैसों को सहायक रिटर्निंग आफिसरों के माध्यम से नोटिस जारी की गयी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रक या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रक या प्रकाशित करायेगा। मुद्रक छपाई के तीन दिन के भीतर दस्तावेज की छपाई के पश्चात दस्तावेज की चार प्रतियां अपनी घोषणा की प्रति सहित संबंधित रिटर्निंग आफिसर को नियमानुसार जमा करायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रकाशक के घोषणा पत्र की प्रति तथा मुद्रित सामग्री की संख्या एवं मुद्रण में किया गया व्यय भी उपलब्ध करायेंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि सभी प्रिन्टिंग प्रेसों को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रिन्टिंग प्रेस उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अन्तर्गत कारावास जिसकी अवधि छ: मास या अंकन 2000 रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होने सभी प्रिन्टिंग पे्रसों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-क एवं परिशिष्ट-ख के तहत मुद्रक का नाम व पता, प्रकाशक का नाम व पता, प्रकाशक के मुद्रण आदेश का दिनांक, प्रकाशक की घोषणा का दिनांक, निर्वाचन पोस्टर पर्चों आदि का सक्षिप्त विवरण, मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या, मुद्रण का दिनांक, दस्तावेज के सम्बन्ध में वसूल किया जाने वाला मुद्रण शुल्क, कागज के मूल्य सहित, मुद्रक के हस्ताक्षर व मुद्रक की मोहर सहित रिपोर्ट देनी होगी।