भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुटा है। जिला प्रशासन ने आयोग के निर्देशों के हवाले से प्रत्याशियों को निर्देश जारी किया है कि मतदान के दिन केंद्र से सौ मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि मतदान केंद्र से सौ मीटर की दूरी तक प्रचार प्रसार व मोबाइल फोन के उपयोग वर्जित रखा जाए। मोबाइल फोन पर सूचनाओं के आदान-प्रदान होने से प्रत्याशी समर्थित कार्यकर्ता व एजेंट मतदान में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र व मतदान बूथ पर नियुक्त किए जाने वाले एजेंट भी उसी बूथ क्षेत्र के रहने वाले होने चाहिए। उप निर्वाचन अधिकारी कुमार विनीत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन पो¨लग बूथ एजेंट उसी बूथ के निवासी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। एजेंट नियुक्ति के समय देखा जाएगा कि एजेंट उस बूथ का मतदाता है या नहीं। मतदाता न होने की स्थिति में बूथ एजेंट मान्य नहीं होंगे। उन्होंने प्रत्याशियों से इस दिशा में अभी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फोन उपयोग के मामले में उन्होंने कहा है कि पो¨लग बूथ से सौ मीटर के दायरे में आम लोगों को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि निर्वाचन अधिकारी को इसमें छूट दी गई है।