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अब घर बैठे निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए शर्तें और तरीका

CityWeb News
Wednesday, 12 July 2017 10:47 AM
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पीएफ का पूरा सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म19 सिलेक्ट करना होगा, वहीं पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करना होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसा निकालना आसान हो गया है। अपने ईपीएफ खाते से घर बैठे ही पैसा निकाला जा सकता है। पीएफ खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। पैसा निकालने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। पीएफ निकासी के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा को हाल ही में 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। जुलाई 2015 में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने विभिन्‍न दावों को निपटाने की समयावधि को 20 दिन किया था। अपने 4 करोड़ से ज्यादा सदस्‍यों को बेहतर सर्विस देने के लिए ईपीएफओ ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की सुविधा भी दे रहा है। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए।
प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा। पीएफ धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पीएफ धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। वह पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है।

ये है पीएफ खाते से पैसा निकालने का तरीका: ईपीएफओ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए खाता धारक के पास यूएएन नंबर (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होना जरूरी है। यूएएन नंबर को ईपीएफ की साइट पर जाकर पीएफ नंबर से जनरेट किया जा सकता है। यूएएन नंबर मिलने के बाद ईपीएफओ की वेबसाइट http://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर यहां लॉगिन करना होगा। इसके बाद पीएफ का पूरा सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म19 सिलेक्ट करना होगा, वहीं पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फॉर्म में दी गई जरूरी डिटेल्स को डालकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।

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