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सरकार के मोटरवाहन एक्ट के आदेश को सराहा

CityWeb News
Monday, 19 August 2019 08:00 PM
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नानौता। सरकार द्वारा मोटरवाहन एक्ट को लेकर स्कूलों को भेजे गए आदेश को सराहा, लेकिन अत्यधिक खर्च आने के चलते स्कूलों द्वारा आगामी 28 अगस्त से यातायात सुविधा उपलब्ध न कराने की बात कही है। सोमवार को नानौता क्षेत्र के सीबीएसई ब्राइट होम, ग्रीन फील्ड एकेडेमी, रेडिएंट पब्लिक स्कूल, स्कालर्स एकेडेमी, चन्द्रसैन एकेडेमी, जनता मांटेसरी स्कूल, लनर्स एकेडेमी, सेंट स्टीफेन स्कूल, लार्ड कृष्णा स्कूल व अन्य स्कूलों के प्रधानाचार्या की एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा यातायात हेतू नए मोटरवाहन एक्ट उत्तर प्रदेश द्वारा जो पास किया गया है। वह सराहनीय है। लेकिन इन सभी नियमों के लागू होने से अत्यधिक खर्च बढ जाएगा। जिसके चलते स्कूलों वाहनों द्वारा बच्चों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराया जाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 28 अगस्त से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा स्कूल द्वारा नहीं की जाएगी। अभिभावकों को इसका इंतजाम स्वंय अपने वाहन से कराना होगा। इस दौरान मौ. अहमद खान, अनुज सैनी, श्रीमति कुमुद पुंडीर, अनिल चौधरी, अहमद हसन, दिनेश पुंडीर, मनोज अरोडा आदि उपस्थित रहे।

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