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घर-घर उपलब्ध जानकारी की जांच करेंगे बूथ लेबल ऑफिसर

CityWeb News
Wednesday, 07 August 2019 05:02 PM
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सहारनपुर। अपरजिलाधिकारी प्रशासन श्री एस0बी0सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण - 2020 एवं उससे पूर्व की गतिविधियों के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। अपरजिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01-01-2020 के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं उससे पूर्व की गतिविधियों हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची के सत्यापन हेतु 01 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2019 तक मतदाता सूची में दर्ज वोटरों के प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है। वर्तमान मतदाता सूची में 01 ही वोटर के एक से ज्यादा बार दर्ज ब्यौरे जैसी खामियों को दूर किया जाएगा। वोटरो के फोटोग्राफ की क्वालिटी परखी जायेगी। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अगर मतदाता सूची में दर्ज उनके ब्यौरे में किसी तरह की कोई गलत जानकारी दर्ज है तो वह भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड या आयोग द्वारा मंजूर अपना कोई अन्य दस्तावेज दिखाकर उस गलत जानकारी को सही करवा सकते है। इसके बाद 16 अगस्त 2019 से बूथ लेबल आफिसर (बी0एल0ओ0) घर-घर जाकर वोटर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की जांच करेंगे तथा मतदाता सूची में अब तक दर्ज न होने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोगो और मृत व कहीं और स्थानान्तरित हो चुके लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होने फार्मों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में फार्म - 6, 7, 8, 8क जनसामान्य के उपयोगार्थ निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। फार्मों की फोटोस्टेट प्रति भी स्वीकार्य होंगी। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने, कटवाने एवं संशोधन इत्यादि हेतु जन-सामान्य द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है जिसमें अर्ह व्यक्तियों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र-6, विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (प्रवासी भारतीय) के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र-6ए, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम को निकलवाने/कटवाने हेतु आपत्ति के लिए प्रपत्र-7, निर्वाचक नामावली में पूर्व से सम्मिलित नाम में अशुद्धि को शुद्ध कराने हेतु व डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु (आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 25.00 (पच्चीस) की रसीद सहित) प्रपत्र-8 एवं सम्मिलित नाम को उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य भाग में स्थानांतरित कराने हेतु प्रपत्र-8क का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का आधार है। फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों को शत प्रतिशत फोटोयुक्त, शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार कराने में आपके सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय महत्व के पुनीत कार्य में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान कर आलेख्य निर्वाचक नामावली में अधिकाधिक अर्ह नागरिकों के नामों का पंजीकरण कराने तथा मतदाता सूची को त्रुटिविहिन तैयार कराने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। कि भारत निर्वाचन आयोग का उददेश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाएं एंव निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य में राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता होगी। राजनैतिक दलों की सहभागिता बढाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से प्रत्येक बूथ पर बी0एल0ए0 की नियुक्ति करने की बात कही है। इस मौके पर राजनैतिक दलों मे बसपा के ऋषिपाल गौतम , भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी विपिन चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीरसिंह, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल राव केशर सलीम, जिला अध्यक्ष सपा के प्रतिनिधि सहदेव चौधरी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह के अलावा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा, वरिष्ट सहायक संजय शर्मा, जसबीर आदि मौजूद रहे।

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