सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया है कि निराश्रित व बेसहारा गोवंश को इच्छुक व्यक्ति को सुपुर्द किये जाने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’’ लागू की गयी है। इच्छुक व्यक्ति अपने चयन के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं रंगीन फोटो के साथ अपने विकास खण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। उन्होंने बताया है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने के लिए चिन्हित व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा 30 रूपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण के लिए धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डीबीटी प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी। गोवंश को जिनमें ईयर टैग होगा को संचालित स्थाई/अस्थाई केन्द्र के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में निवास कर रहा हो। उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक व्यक्ति पशुओं को पालन-पोषण पूर्व से कर रहा हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। इच्छुक को अधिकतम चार गोवंश ही दिया जायेगा, जिनमें नववत्सों की गणना नहीं की जायेगी अर्थात मादा गोवंश़दूध पीता बछिया व बछडा को एक माना जायेगा। दुग्ध समितियों से जुडे कृषक/पशुपालक एवं पशुपालन विभाग/उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षित पैरावेटस/पशुमित्र को प्राथामिकता दी जायेगी। निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने वाले इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक कृषक/पशुपालक/व्यक्ति आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहारनपुर कार्यालय विकास भवन सहारनपुर से प्राप्त कर सकते है।