-90 दिन में लौटानी होगा डीलर अथवा आॅथोरिटी को एक हथियार
-आम्र्स एक्ट-1959 में संशोधन कर हुआ नया कानून आम्र्स एक्ट- 2019 लागू
सिटीवेब/अरविंद्र सिसौदिया।
नानौता। केन्द्र सरकार द्वारा आम्र्स एक्ट में किए गए संशोधन का सीधा असर लाइसेंसी हथियार धारकों पर होगा। क्योंकि एक लाइसेंस पर जिनके पास तीन हथियार है उन्हें 90 दिनों के अंदर गन डीलर या फिर आॅथोरिटी को एक हथियार वापस करना होगा।
सरकार की पैनी नजर अब हथियार रखने वालो पर है। आम्र्स अमेडमेंट एक्ट- 2019 लागू हो चुका है। नया कानून आम्र्स एक्ट- 1959 में संशोधन कर लाया गया है। पहले के कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखे जा सकते थे। लेकिन अब सिर्फ एक लाइसेंस पर दो ही हथियार रखे जा सकते है। अब जिन लाइसेंस धारकों के पास दो से ज्यादा हथियार है उन्हें एक वर्ष का वक्त दिया गया है। एक वर्ष के बाद 90 दिनों का विंडो पीरियड मिलेगा। इस दौरान अतिरिक्त हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या किसी लाइसेंसधारी डीलर को जमा करवाने होंगे। इसके अलावा बंदूक रखने के लिए लाइसेंस वैधता को अब प्रति 3-3 वर्ष में रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पांच वर्ष में एक बार लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। इतना ही नहीं अब बंदूक बनाने, खरीद फरोख्त करने और उन्हें लाने ले जाने के साथ रखरखाव आदि सभी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके पहले सिर्फ लाइसेंसी हथियार बनाने पर पांबदी थी। आम्र्सफोर्स मेंबर के पास यदि दो से ज्यादा हथियार है तो वें अतिरिक्त हथियार शस्त्रागार मंे जमा करा सकते है।