-जीवन ज्योति बीमा योजना का जल्द दिया जाएगा लाभ
सिटीवेब/एसएल कश्यप।
सहारनपुर। स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने वाली समस्त ग्रामीण और शहरी आशा कार्यकर्ता तथा संगिनियों का सरकार बीमा कराएगी। अब इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ देगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति सदस्य 330 रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपए की दर से बीमा कराने के लिए आवश्यक प्रीमियम की धनराशि दी जाएगी। डीसीपीएम ब्रिजेश कुमार ने बताया कि 18 से 50 वर्ष तक की सभी आशा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभांन्वित होंगी। किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत हो जाने पर जीवन बीमा के लिए दो लाख रुपए देय होंगे। इसके लिए प्रति वर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते ली जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में 2520 आशा कार्यकर्ता हैं और आशा संगिनी की संख्या 135 है।
ऐसे करें एप्लाई
बीमा योजनाओं के लिए जिस बैंक में आशा का खाता है, उसी बैंक से फार्म प्राप्त करके आशा एवं संगिनियों को फार्म भरकर वहीं जमा कराना होगा। बीमा के लिए पंजीयन एवं बीमा दावे से संबंधित कार्रवाई उनके संबंधित बैंक के स्तर से फार्म भरवाकर पूरी की जाएगी। पंजीयन के बाद बीमा की एनरोलमेंट संख्या एवं बीमा हेतु जमा धनराशि की प्रतिलिपि प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए आशा संबंधित सीएचसी व अर्बन पीएचसी में प्रस्तुत करेंगी। आशा कार्यकर्ता को बीमा के लिए जमा धनराशि के विवरण की बैंक पर्ची सीएचसी प्रभारी कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके उपरांत खाते में संबंतिध बीमा योजना की प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
शासन से गाइड लाइन प्राप्त हुई है, इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इन बीमा योजनाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं एवं संगिनियों को उसी बैंक में आवेदन फार्म जमा करना होगा, जहां उनका खाता है। ब्रिजेश कुमार डीसीपीएम, सहारनपुर।