नई दिल्ली। निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट रूम में मौजूद निर्भया के पैरंट्स ने इस फैसले पर जाहिर की। हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वॉरंट जारी नहीं होने पर काफी निराश दिखीं और भरे गले से कहा कि हमको तो बस तारीख पर तारीख मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटिशन खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल और फैसले में कोई खामी नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को डेथ वॉरंट जारी करने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी तक का वक्त तय किया है।7 जनवरी तक का समय दोषियों को कोर्ट द्वारा मिला, जिससे निर्भया की मां काफी निराश दिखीं। निर्भया की मां ने कहा, श्एक साल से मैं पटियाला हाउस कोर्ट के चक्कर लगा रही हूं। आज फिर मुझे 7 जनवरी की तारीख दी गई है। यहां तो सब अधिकार मुजरिमों के ही हैं, हमारा तो कई अधिकार नहीं है। हमारे वकील की बात कोर्ट ने नहीं सुनी। कोर्ट ने भी उनके ही वकीलों की बात सुनी।श्कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए निर्भया के पिता ने कहा, श्7 साल से हम न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच-समझकर फैसला दिया है।श् फैसले का स्वागत करते हुए निर्भया की मां ने कहा, श्मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़े हैं। न्याय का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है।श्निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी के लिए दिल्ली कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है। बता दें कि यह याचिका निर्भया के माता-पिता की तरफ से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कातिलों को जल्द फांसी दी जाए। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि 7 जनवरी तक का समय है, हम अपील करेंगे।