एसएल कश्यप।
सहारनपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान क्रय हेतु आॅनलाईन कृषक पंजीकरण में नवीन व्यवस्था लागू कर दी गयी है। नयी व्यवस्था के तहत अब पंजीकरण किये गये नाम तथा भूलेख (खतौनी) में दर्ज नाम में भिन्नता होने की दशा में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सम्भव होगा, किन्तु ऐसी दशा में उप जिलाधिकारी के लाॅगिन से सत्यापन के उपरान्त ही पूर्ण होगा व उसके पश्चात् रजिस्टेªशन कृषक अपनी उपज का विक्रय कर सकेगा। धान क्रय केन्द्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा। इस वर्ष प्रथम बार बटाईदार एवं अनुबन्ध पर खेती लेने वाले कृषकों से भी कतिपय शर्तों के साथ खरीद अनुमन्य होगी। इसके लिये लेखपाल से सत्यापित दोनेां पक्षों का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। किसान सी0बी0एस0 युक्त राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंको में अपना खाता खुलवाकर पंजीयन फार्म में अपना बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0सी0 कोड विशेष सावधानी से भरें। क्योंकि इस बार कृषकों को भुगतान सीधे पीएफएमएस के द्वारा किया जायेगा। कृषक समय से पूर्व पंजीकरण करा लें ताकि उनकी जमीन, बोया गया धान व बैंक एकाउण्ट का सत्यापन समय से हो जाये एवं उनको क्रय केेन्द्रों पर धान विक्रय करने में असुविधा न हो तथा क्रय के 72 घण्टे के अन्दर उनके बैंक खाते में विक्रय किये गये धान का मूल्य प्राप्त हो सके। यह जानकारी जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने दी है।