सिटी वेब/एसएल कश्यप।
सहारनपुर। व्हाट्सअप या फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर अब संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि इसी माह अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है। इसी के तहत पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी पैनी नजर जमा दी है।एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि व्हाट्सअप या फेसबुक पर यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक लेख, फोटो या वीडियो आदि डालेगा या फारवर्ड करेगा अथवा ग्रुप में अग्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ धारा 505, 153ए, 295एध्298 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एनएसए की भी कार्रवाई की जा सकती है। एसएसपी ने कहा कि भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिले, राज्य या देश की साम्रगी जैसे फोटो, वीडियो या लेख आदि भी शेयर किया जा सकता है। ऐसे में उत्सुकता पूर्वक या किसी अन्य को जानकारी देने के लिए ऐसी कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट को बिल्कुल भी फॅारवर्ड न करे। एसएसपी ने कहा कि ग्रुप एडमिन आपत्तिजनक साम्रगी डालने वाले को तुरंत ग्रुप से बाहर कर तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दे।इन नंबरों पर दे आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना
प्रभारी साइबर सेल- 9350173608
पुलिस अधीक्षक अपराध- 9454401604
सोशल मीडिया सेल-7839858061