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MP: 12 साल तक की लड़की से रेप-गैंगरेप करने वाले को होगी फांसी

CityWeb News
Monday, 27 November 2017 11:03 AM
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भोपाल(27 नवंबर): मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से रेप या गैंगरेप के दोषी को फांसी दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया।

- मध्य प्रदेश असेंबली का विंटर सेशन शुरू होने वाला है और इसी सेशन में यह बिल लाया जाएगा। - दंड विधि (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल) 2017 में बदलाव करते हुए धारा-376ए में ए-डी को भी जोड़ा गया है। इस बदलाव को रविवार को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई।

- नए बिल में कहा गया है कि रेप या गैंगरेप के दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी का झांसा देकर संबंध बनाना भी अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा दी जाएगी।

- पिछले मंगलवार को भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी लेकिन तब इस बिल पर फैसला टल गया था। उस दौरान कुछ मंत्रियों कहा था कि अगर इस बिल में सजा-ए-मौत को मंजूरी दी जाती है तो रेप करने वाला फंसने के डर से विक्टिम की जान ले सकता है।

- यह मामला उठने के बाद सीएम ने कहा था कि बिल के मसौदे पर एक बार और चर्चा की जाएगी। हालांकि, सीएम ने ये भी साफ कर दिया था कि बिल विंटर सेशन में ही लाना है लिहाजा इस पर तेजी से काम हो।

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