सहारनपुर। सात साल की मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता ने दोषी को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के मुताबिक रामपुर मनिहारान क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग 16 जनवरी 2017 को गांव में ही स्थित स्कूल में पढ़ने गई थी। दोपहर में छुट्टी होने के बाद उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की। इसी दौरान एक खेत में बच्ची की लाश मिली। उसके गले में फंदा पड़ा हुआ था। बच्ची के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान गांव के ही नाबालिग हिमांशु उर्फ छोटा तथा ग्राम सुनहटी खड़खड़ी निवासी दीपक उर्फ सुरक्षित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनो के खिलाफ धारा 302, 376 क, 376 डी, 376 (2), 377 तथा पोक्सो एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि सुनवाई के उपरांत विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दीपक उर्फ सुरक्षित को धारा 376 ए में आजीवन कारावास (जिंदा रहने तक जेल में रहेगा) के साथ अन्य धाराओं में भी आजीवन कारावास तथा कुल 90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतका के परिवार को दी जाएगी। जबकि नाबालिग होने के कारण हिमांशु की पत्रावली अलग से चल रही