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टैªनिंग से गायब रहने पर प्रधानाचार्य पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

CityWeb News
Thursday, 03 October 2019 05:10 PM
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राकेश ठाकुर।
सहारनपुर। गंगोह विधानसभा में उपचुनाव को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने को लेकर पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक बनाये गये अपर जिलाधिकारी वित ने ट्रेनिंग से गायब रहने पर प्रधानाचार्य को कडी फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये।
अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्वध्प्रभारी अधिकारी कार्मिक 07-विधान सभा गंगोह विनोद कुमार एवं अपरजिलाधिकारी प्रशासन एस0बी0सिंह की अध्यक्षता में आज गुरू नानक गल्र्स इण्टर कालेज में 07-विधानसभा गंगोह के उप निर्वाचन को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उददेश्य से सभी पीठासीन अधिकारियोंध्प्रथम मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया संबंधी गहराई से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जम्बूगढ की हुमा शफी को बिना बताए टैªनिंग से गायब रहने व इलेक्शन की ट्रैनिंग छोडकर देर से आने पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने मौके पर ही उन्हे कडी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये है। इस मौके पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक श्री विनोद कुमार ने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन अपने बूथ पर संचालित करना पीठासीन अधिकारी का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व है। पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी समस्त निर्वाचन प्रक्रिया बूथ पर नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी है। सभी पीठासीन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के समय आने वाली समस्याओं का समाधान अपने नेतत्र्व में करेंगे। विनोद कुमार ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह उसे पूरी गंभीरता से लेें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में उप चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायेंगे। आपकी नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 26 तथा 28 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है। मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी के रूप में आपको मतदान प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन नियमों तथा ईवीएम और वीवीपैट से भली-भांति परिचित होना चाहिए। मतदान केन्द्र में मतदान के संचालन में ईवीएम एवं वीवीपैट के परिचालन प्रक्रिया से भी आपको भली प्रकार परिचित होना चाहिए। आपको वीवीपैट के प्रयोग से मतांे की रिकार्डिंग प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि या नियमों को दोषपूर्ण तरीके से लागू किया जाना या ईवीएम तथा वीवीपैट की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके बूथ प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना सकता है। उन्होने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट के द्वारा मतदान के संचालन के लिये निर्धारित अद्यतन नियमों और प्रक्रियाओं से स्वयं भली-भांति अवगत हो लें। साथ ही आयोग के समस्त संगत अनुदेश अपने पास रखें। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा कि आयोग के निर्देशानुसार यदि मोकपोल की प्रक्रिया सम्पन्न नही की जाती है तो उस मतदेय स्थल पर मतदान नही होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिंग एजेन्ट नही बन सकता। माकपोल विलम्बतम 05ः45 पर शुरू हो जायेगा। वीवीपैट मोकपोल के समय खोला जायेगा। यह भी बताया गया कि मोकपोल वोटिंग कम्पार्टमेेंट में किया जायेगा। बेलेट पेपर उसी बूथ के लिये दिया जायेगा। इस मौके पर 17-ए के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र, टैस्ट वोट, चैलेंज वोट, टेण्डर वोट, मतदाता सहायक, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर, मतदान हेतु 11 विकल्प, वास्तविक मतदान, मोकपोल की प्रक्रिया, पीठासीन अधिकारी की दायित्व आदि की अद्यतन जानकारी दी गयी। इस मौके पर ईवीएम मशीन का संचालन व रख-रखाव एवं वीवीपैट के संचालन की सम्पूर्ण जानकारी पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों को बारीकी से दी गयी। अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार एवं अपरजिलाधिकारी प्रशासन एस0बी0सिंह ने गुरू नानक गल्र्स इण्टर कालेज के सभी कक्षाओं में दिये जा रहे प्रशिक्षण का घूम-घूम करके आकस्मिक निरीक्षण किया व प्रशिक्षणार्थियों से प्रश्न भी पूछे। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, डिप्टी कलेक्टर दीप्ति देव, जिला विद्यालय निरीक्षक अरूण कुमार दूबे, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेन्द्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा आदि के अलावा भारी संख्या में पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी मौजूद रहे।

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