सहारनपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर नुमाईश कैंप स्थित एक सभागार में जनपद सहारनपुर को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सिगरेट एवम अन्य तम्बाकू उत्पाद अधीनियमद्ध के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लॉ-इंफोरसर्स की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नगर पुलिस अधीक्षक, जिला विघालय निरीक्षक, उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला खाघ एवं औशधि प्रशासन अधिकारी, नगर स्वास्थय अधिकारी, उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा एवं समस्त पुलिस थाना प्रभारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में जिला सलाहकार एन0टी0सी0पी0 मुदस्सर अली के द्वारा ऑडीयो-विजुअल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधीनियमद्ध के बारे में विस्तार से बताया। कानून के क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित विभागों को उनके सहभागीता के बारे में बताया गया। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्याक्रम नोडल अधिकारी ऐ0के0 त्रिपाठी द्वारा सभी आमंत्रित विभागां से सहयोग देने के लिये कहा गया। सीओटीपीए-2003 एक्ट के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलो पर धुम्रपान करने पर 200/- रू0 तक का जुर्माना होगा। सभी विद्यालयों के 100 गज़ के दायरे में तम्बाकू विक्रेताओ पर जुर्माना किया जायेगा। बिना चित्रात्मक चेतावनी वाले सभी तम्बाकू उत्पाद रखने पर नियम अनुसार जुर्माना किया जायेगा। कार्याषाला में ऐसीएमओ डाक्टर ओपी गुप्ता और तम्बाकू नियंत्रण टीम से बुशरा अंसारी, कविता एवं प्रतीक आदि उपस्थित रहे।