एसएल कश्यप।
सहारनपुर। महिलाओं को क्षतिपूर्ति योजना की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाये गये। योजना के अंतर्गत महिलाओं को 50 हजार से पांच लाख रूपये तक की धनराशि दी जाएगी।
एसपी सिटी यातायात अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में महिला थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के पोस्टर चिपकाये। पोस्टर ऐसे स्थानों पर चिपकाये गये, जहां पर अधिकतर पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आती हैं। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय अथवा जिले के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र के आधार पर संवेदनशीलता एवं पीड़ित को विशेष सहायता के आधार पर 25 हजार से एक लाख रूपये तक की अन्तरित सहायता, विशिष्ट उपचार एवं देखभाल के लिए दी जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर थानाध्यक्ष अथवा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपलबध करायी जाएगी।
योजना के बारे में एसपी सिटी यातायात अपर्णा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की योजना लांच की गई थी। योजना के अंतर्गत बलात्कार, तेजाब या उत्पीड़न से ग्रस्त आदि महिलाओं को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 50 हजार से पांच लाख रूपये तक की अधिकतम धनराशि दी जाएगी। योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज से पोस्टर लगाने की शुरूआत की गई है। यह पोस्टर ऐसी जगहों पर लगाये जा रहे हैं, जहां पर पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं। इसी क्रम में आज एसएसपी कार्यालय, एसपी सिटी कार्यालय, महिला थाना, महिला प्रकोष्ठ आदि स्थानों पर पोस्टर चस्पा किये गये।