सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश किया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, उन्हें अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है।
जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार निम्न दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।