सिटीवेब न्यूज।
सहारनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की धनराशि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1-दम्पत्ति का संयुक्त फोटो। 2-विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, सहारनपुर) 3-आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो)। 4-दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले संयुक्त बैंक खाता की छायाप्रति, 5-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक) की छायाप्रति। 6-दम्पत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति। 7-शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। 8-दिव्यांगजनो का विवाह 01 अप्रैल 2017 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक। होनी चाहिए। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोहत्साहन पुरस्कार हेतु आॅनलाइन फार्म पर आवेदन कर सकते है। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदन दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आॅनलाईन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आॅनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रांे की हार्डकापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।