एसएल कश्यप।
सहारनपुर। यूपी गुण्डा एक्ट की धारा 03 के तहत माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दोषी पाये जाने पर छः अभियुक्तों को छः महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जिनमें सरसावा, फतेहपुर, चिलकाना, बिहारीगढ़, नानौता पुलिस द्वारा अभियुक्तों के गुण्डा एक्ट के तहत चालान किये गये थे। एसपी सिटी विनित भटनागर ने बताया कि छः महीने के लिए जिला बदर किये जाने वाले अभियुक्तों में कदीर पुत्र नसीर व नासिर पुर कदीर सरसावा थाना क्षेत्र के गांव समसपुर, गालीब पुत्र अख्तर हाडा, फतेहपुर थाना क्षेत्र के खुजनावर, शौकीन पुत्र नसीम चिलकाना थाने के दुमझेड़ा, सन्नी उर्फ सुनील पुत्र रघुवीर सैनी, बिहारीगढ थाना क्षेत्र के गांव कुरडीखेडा, छः रूकबान पुत्र इदरीस नानौता थाने के गांव सिजूड़ का रहने वाला है। छः माह की अवधि तक यह जनपद के किसी भी क्षेत्र में कदम नहीं रख पायेंगे।