सिटीवेब/सुरेंद्र अरोड़ा।
सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीमती ललिता गुप्ता ने 15 वर्षिय (नाबालिक) युवती से दुराचार के दोषी थाना बडगाँव के गाँव महेशपुर निवासी अनुज पुत्र मित्रपाल उर्फ नेत्रपाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 32000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पंडित ने बताया कि दिनाँक 23 अक्टूबर 2018 पीडित युवती की माता संयोगिता ने बडगाँव थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थीद्य दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही के तथा अधिवक्ताओं की दलिलों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त अनुज को दोषी मानते हुऐ भा०दं० संहिता की धारा- 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा- 4 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये तीस हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी हैद्य अर्थ दण्ड का भुगतान ना करने की स्थिति में अपराधी को 02वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगाद्य इसके साथ ही भा०दं०सं० की धारा 363 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास तो था दो हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा भी सुनायी गई।