नई दिल्ली।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को 24 घंटे के भीतर कोर्ट से दो झटके लगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार दोपहर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारी ने बताया कि खामियों को दूर कर लिया गया है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री अधिकारी को तलब किया और पी चिदंबरम की याचिका की स्थिति के बारे में पूछताछ की। वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कुछ खामियां हैं और रजिस्ट्री इसे सूचीबद्ध करेगी।
इससे पहले चिदंबरम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें कर्ता-धर्ता बताने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पूर्णतय: निराधार है और इस मामले में दर्ज प्राथमिकी 'राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोध की कार्रवाई है।'
चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के लिए दी गई अपनी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। चिदंरबम ने एक बयान में कहा, 'याचिकाकर्ता को मामले में कर्ता-धर्ता यानी मुख्य षड्यंत्रकारी बताने वाली न्यायाधीश की टिप्पणी पूरी तरह निराधार है और कोई सामग्री इसकी पुष्टि नहीं करती।'
गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी मंगलवार को चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पां कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया।