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गंगोह उप निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिए प्रशासन हुआ मुस्तैद

CityWeb News
Sunday, 22 September 2019 03:01 PM
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सुदर्शन कपटियाल।
सहारनपुर। गंगोह-07 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2019 की तैयारियों के साथ निर्वाचन अधिसूचना की घोषणा जारी हो गई है। पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 30 सितंबर 2019, नाम निर्देशन जांच 1 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम दिनांक 3 अक्टूबर रहेगी। गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता 31 अक्टूबर को अपने मतो का सद्प्रयोग कर सकेंगे और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर होगी। निर्वाचन मतदान प्रक्रिया को दिनांक 27 अक्टूबर को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस विधानसभा में आयोग द्वारा अनुमोदित रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कलेक्टरध्आर0 ओ0 एस एन शर्मा और खंड विकास अधिकारी गंगोहध् ए0आर0 ओ0-श्री ज्योति बाला को तैनात किया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाता-369367 अपने मतों का सदुपयोग करेंगे मतदाताओं में पुरुष-197166, महिला-172180, थर्ड जेंडर मतदाता-21 और सर्विस मतदाताओं की संख्या 742 रहेगी।
सामान्य को 10 व एससी-एसटी के लिए पांच हजार होगी जमानत राशि
गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट 37 जोनल मजिस्ट्रेट 4 और बीएलओ की संख्या 436,मतदान केंद्र 207 ओर मतदेय स्थलों की संख्या 426 होगी। मतदान में भारी वाहनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार बस, मिनी, ट्रक और हल्के वाहनों की संख्या जिले में रहेगी जिसमे सरकारी 116 एवं प्राइवेट वाहन 464 व्यवस्था उपलब्ध रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान में किए जाने वाली धनराशि की सीमा रुपए 28 लाख है। अभ्यार्थियों द्वारा जमानत धनराशि सामान्य अभ्यार्थी के लिए 10000 रुपए तथा एससी-एसटी अभ्यार्थी के लिए 5000 रूपये आयोग द्वारा निर्धारित है। निर्वाचन की घोषणा पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना आवश्यक है। अभ्यार्थी विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्वान मतभेदों को ना बढ़ाएं और ना ही ऐसी भावनाओ को उत्पन्न करें। धार्मिक मस्जिद गिरजाघर मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभा के आयोजकों के लिए अनिवार्य है कि विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वालों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सहायता ले।
निर्वाचन की घोषणा तक लागू रहेगी धारा 144
प्रशासन द्वारा जुलूस का आयोजन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने सामान्य कार्यक्रम अनुसार, कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा कार्यालय पर लगने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए ना ही राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर झंडे पोस्टर लगाने के लिए प्रतिबंधित है। अभ्यार्थियों वाहनों का संचालन एवं प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की अनुमति लेना चाहेगा वह ऑनलाइन ले सकता है या फिर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति ऑनलाइन ही दी जाएगी। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत जनपद में धारा 144 लागू रहेगी।

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