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पंजीकरण व नवीनीकरण न कराने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई : सोढी

CityWeb News
Friday, 29 March 2019 08:05 PM
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सहारनपुर। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट संख्या: 820/2002 में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत चल रहें सभी प्राइवेट एलोपैथिक चिकित्सकों, मेडिकल, डेण्टल क्लीनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मैटर्निटी होम, मेडिकल हैल्थ केयर सर्विस, पैथालॉजी लैब, एक्स-रे डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राईवेट लि0 पब्लिक लि0 सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित क्लीनिक/चिकित्सालय आदि के चिकित्सकों व स्वामियों को सूचित किया जाता है कि अपने केन्द्र का पंजीकरण, नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें, जिनका पंजीकरण पूर्व में किया गया है, उनका नवीनीकरण प्रतिवर्ष माह अप्रैल में ही किया जायेगा। नवीनीकरण न होने की दशा में पंजीकरण स्वत: समाप्त हो जायेगा। पंजीकरण, नवीनीकरण न होने की दशा में ऐसे केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। पंजीकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया आॅनलाईन आवेदन के माध्यम से की जायेगी, जिसके लिये आवेदकों को वेबसाईट नच.ीमंसजीण्पद पर आवेदन करना होगा। तदोपरान्त हार्डकॉपी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी सहारनपुर में जमा किये जायेंगे। यह जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बी0एस सोढी ने दी है।

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