सिटीवेब/तारिक सिद्दकी।
रामपुर मनिहारान। माननीय सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाही। यह विचार एडीएमई एस बी सिंह ने ग्राम प्रधानों के साथ की गयी बैठक में व्यक्त किए।
गुरुवार को तहसील परिसर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तहसील क्षेत्र के प्रधानों को संबोधित करते हुए एडीएमई एस बी सिंह ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट व एन जी टी द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी को पालन करना होगा।उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अथवा व्यक्ति खेतों में पुराली या पाती नही जलाएगा क्योंकि यह दण्डनीय अपराध है जिस पर 15 हजार रूपये तक जुर्माना तथा एफ आई आर दर्ज करायी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से खेतों में किसी भी प्रकार के अवशेष जलाए जाने के फोटो लिए जा रहे हैं जिनके आधार पर फसल अवशेष जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाही की जाएगी।
उपजिलाधिकारी एस पी सिंह ने कहा कि किसान फसल अवशेष को जलाने के बजाए उसकी कटाई कर अपने पशुओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं या पशुओं के नीचे बिछा सकते हैं।अवशेष गन्ना पाती बचने पर उसे नजदीकी गौशाला में स्वयं अथवा गठित टीम के माध्यम से भेज सकते हैं।उपजिलाधिकारी ने कहा कि मल्चर ट्रेस मल्चिंग मशीन का खेत में प्रयोग कर फसल अवशेष को उसी खेत में दबा कर बायोडिकम्पोजर का प्रयोग कम्पोस्ट-जीवांश पदार्थ बना सकते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस दौरान नायब तहसीलदार भोपाल सैनी, पशु चिकित्सक नानोता डॉ प्रियंका सहित अन्य अधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे।