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होटल शेरे पंजाब हत्याकांड : सिपाही को आजीवन कारावास

CityWeb News
Friday, 19 April 2019 07:25 PM
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सहारनपुर। विगत् चार वर्ष पूर्व एक होटल स्वामी व उसके नौकर के बहुचर्चित हत्याकांड में दोषी पाये जाने पर जिला जज राजीव शर्मा के न्यायालय ने आरोपी पुलिस के सिपाही को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। गौरतलब रहे कि सदर बाजार कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल शेरे पंजाब पर विगत् 27 अक्टूबर 2015 की रात सवा दस बजे आरोपी सिपाही कपिल मलिक एक अन्य व्यक्ति के साथ खाना खाने होटल पहुंचा था। खाने के बिल 275 रुपए मांगने पर दोनों का होटल मालिक शिव कुमार सेठी उर्फ भोला के साथ झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों वहां से चले गये थे। कुछ देर बाद सिपाही कपिल मलिक पुलिस की वर्दी पहनकर पुन: होटल पहुंचा था और होटल मालिक शिव कुमार सेठी के सिर में गोली मार दी। मालिक शिव कुमार को बचाने आये नौकर हिटलर हुसैन को भी गोली मार दी। दोनों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक शिव कुमार की पत्नी की ओर से दर्ज करायी गयी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय राठोर ने बताया कि पुलिस ने विवेचना उपरांत धारा 302 में कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए जिला जज राजीव शर्मा के न्यायालय ने आदर्श नगर थाना बड़ौत जिला बागपत निवासी कपिल को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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