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108 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर विचार करें एजेंसियां

CityWeb News
Tuesday, 21 November 2017 10:21 AM
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नई दिल्ली(21 नवंबर): दिल्‍ली में अवैध निर्माण से चिंतित दिल्‍ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि सेंट्रल दिल्ली में 108 फुट ऊंचे हनुमान प्रतिमा को ‘एयर‍ लिफ्ट’ करके हटाने पर विचार करें ताकि इसके आसपास अतिक्रमण हटाया जा सके।

हाई कोर्ट करोल बाग में सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी पुलिस और सिविक एजेंसियों को कहा है कि हनुमान जी की मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, इस पर हमें रिपोर्ट दें। साथ ही इस बारे में LG के साथ भी मीटिंग करें।

हाईकोर्ट ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अमेरिका में भी कई जगहों पर कई गगनचुंबी इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों से नाराज होते हुए पूछा कि सिविक एजेंसी दिल्ली की कोई एक जगह बताएं जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो और नियमों का पालन हुआ हो।

दरअसल एजेंसियां कोई काम नहीं करतीं और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भले ही वह कितना भी अतिक्रमण कर लें। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक आप लोगों को कई मौके दिए गए हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया।

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