आप भी खरीद सकेंगे जम्मू कश्मीर में जमीन, जानिए कैसे?
हाल ही में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर जाकर रह सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर वहां अभी भी रोक रहेगी।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगे इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी जमीन खरीद सकते थे। लेकिन अब बाहर से आने जाने वाले लोग जमीन खरीद कर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। जिसके अनुसार कोई भी भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं होगी।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को पिछले साल है अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया है। जिसके बाद 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जिसके मद्देनजर 1 साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।