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आरोपी के पीड़िता से शादी करने पर रेप के आरोप खारिज नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

CityWeb News
Saturday, 05 August 2017 11:48 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज करने से इंकार कर दिया है जिसने कथित पीड़िता से अब शादी कर ली है. कोर्ट का मानना है कि यह ‘समाज के खिलाफ अपराध’ है. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने एक व्यक्ति की याचिका पर आदेश पारित किया है जिसने एक महिला से बार-बार बलात्कार करने, उसे चोट पहुंचाने और उसे आपराधिक धमकी देने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की. कोर्ट ने कहा, ‘कानून के मुताबिक बलात्कार के आरोपों में दर्ज एफआईआर पर होने वाली कार्रवाई को सीआरपीसी के तहत इस अदालत के शक्तियों का पालन करते हुए नहीं रोका जा सकता, भले ही व्यक्ति ने शिकायतकर्ता महिला से शादी कर ली है क्योंकि यह समाज के खिलाफ अपराध है.’

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