उत्तर प्रदेश में जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकेंगे स्कूल कॉलेज
जानिए अनलॉक 5 में क्या खुलेगा क्या नहीं....
केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश गुरुवार को जारी कर दिए। जिसके तहत कंटेंटमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। आपको बता दें स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से सावधानी गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता अभी भी ऑनलाइन शिक्षा को ही दी जाएगी। अगर एग्जामिनेशन हॉल की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर एक क्लास में 20 से अधिक बच्चे नहीं बिठाए जाएंगे। हर सीट पर नाम लिखा होगा और एक ही बच्चा बैठेगा। हर सेक्शन को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ाई होगी। बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल आने वाले बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक दूसरे को लंच बॉक्स, पैन किताबें देने पर रोक रहेगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ और मनोरंजन पार्क 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है। किसी भी बंद कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। त्यौहारों के मद्देनजर दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है। आप सभी से अपील है राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करें