अब की बार, बिन पटाखों के त्यौहार
दिवाली के त्योहार से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक मे इसका असर दिख रहा है।
बता दे मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है।
BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके। साथ ही कहा गया है कि बाहर निकलते वक्त मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ एकत्रित ना होने दें। अगर सोसाइटी में भी बाहर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपील की थी कि दिवाली ध्यान से मनाएं। क्योंकि राज्य में फिर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है।
वही हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है, हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है। हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए NGT ने आदेश जारी किया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी।
अब तक दिल्ली समेत, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा मे पटाखों पर बंदिश लग चुकी है।
वही एनसीआर में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद मे पटाखे बैन है।
ता दें कि एनजीटी का पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा, जहां नवंबर के महीने में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ या उससे ऊपर की श्रेणी में दर्ज की गई।
साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को जलाने पर बैन होगा।