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जीवन प्रमाण पत्र के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव, जानिए

CityWeb News
Thursday, 12 November 2020 12:24 PM
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जीवन प्रमाण पत्र  के नियमों में हुए कई बड़े बदलाव, जानिए 


         कोरोना के कारण ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियमों में बदलाव किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा है कि जिनका पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम समय हुआ है, उन्हें नवंबर में जीवन प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने दिसंबर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण दिया है उन्हें भी जीवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब पेंशन धारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं। 


     मध्य दिल्ली -ईपीएफओ कायार्लय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आलोक यादव के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की भीड़ को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर माह में ईपीएफओ पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ कायार्लय या बैंक में जमा कराना होता है। 


प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होती है। अगर किसी पेंशन धारक में एक जनवरी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया था तो यह अगले वर्ष इसी तिथि तक मान्य होगा। नए प्रावधान के अनुसार पेंशन धारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जिनका पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम समय हुआ है, उन्हें नवंबर में जीवन प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। 



                   देशभर में तीन लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों-सीएससी को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ईपीएफओ पेंशन धारक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा बैंकों में भी जारी रहेगी। श्री यादव ने बताया कि जिन पेंशन धारकों को वर्ष 2020 में पीओ जारी किया गया है, उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

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