जनपद में त्योहारों के मद्देनजर 5 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144, जारी हुई नई गाइडलाइंस
प्रीति चंद्रा
बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद सहारनपुर में धारा 144 लागू की गई है जो कि 5 दिसंबर तक लागू रहेगी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निकट भविष्य में संपन्न होने वालेत्योहार दशहरा, ईद ए मिलाद/ वाफात , दीपावली ,गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, व गुरु नानक जयंती आदि त्योहारों व होने वाले चुनाव, व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, के समय ,सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थान तथा रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित की जाने की साजिश की जा सकती है वही कुछ तत्व लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जो कि वैश्विक महामारी को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे लोक परिशातिं भंग हो सकती हैजिसके मद्देनजर जनपद में 5 दिसंबर 2020 तक धारा 144 लागू की गई हैवहीं जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने व आगामी त्योहारों पर कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैंजिसमें हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर को 2 गज की दूरी का पालन करना व मास्क पहनना अनिवार्य होगा।इसके विपरीत अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उसे परिसर में बंद कर दिया जाएगा वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने संस्थाओं, अस्पताल ,नर्सिंग होम को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं
कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर अस्पतालों ,क्लीनिक नर्सिंग होम व ओपीडी में विशेष रुप से 2 गज की दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगाइसके साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी त्योहार या उत्सव के दौरान कोई जुलूस , प्रदर्शन ,कोई भी मूर्ति पूजा स्थापना व रथ मूर्ति यात्रा आदि नहीं निकालेगा । वही सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस ,प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने नगर गांव ,मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जातिय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो।
वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते यह भी कहा कि कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, छड़ी, नुकीले धारदार हथियार ,चाकू, तलवार लेकर जनपद में भृमण नहीं करेगा।वही तोहारो के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते कहा कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ ,विनाश कारक सामग्री आदि का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तो कोई भंडारण करेगा और ना ही उसके साथ भ्रमण करेगा
तथा कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल या किसी कंटेनर में नहीं करेंगे कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी होटल धर्मशाला आदि का प्रबंधक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान स्थापित कराए कमरा आवंटित नहीं करेंगेसार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति मदिरा व नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा ।उक्त सभी दिशा निर्देश 5 दिसंबर 2020 तक प्रभावी होंगे