नई दिल्ली। महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बीजेपी ने अपने पक्ष में बताया है। अदालत की ओर से केंद्र सरकार से राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश और फडणवीस को सरकार गठन के लिए आमंत्रण वाले पत्र को पेश करने का आदेश दिया गया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि अजित पवार ही एनसीपी विधायक दल के नेता हैं और वह उन्हें सदन में वोटिंग के लिए विप जारी कर सकते हैं।इससे पहले शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो दिनों का वक्त दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने सोमवार को अगली सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। विशेष सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने सीएम की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस और डेप्युटी सीएम अजित पवार को भी नोटिस जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, श्शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का प्लान कामयाब नहीं होगा। अजित पवार एनसीपी विधायकों को विप जारी कर सकते हैं।