• Home
  • >
  • कोरोना का खौफ, इन राज्यों में नया साल और क्रिसमस समारोह रहेगा प्रतिबंधित
  • Label

कोरोना का खौफ, इन राज्यों में नया साल और क्रिसमस समारोह रहेगा प्रतिबंधित

CityWeb News
Thursday, 24 December 2020 11:57 AM
Views 314

Share this on your social media network

दक्षिण अफ्रीका और यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन का मामला भारत में अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें साल के अंत में भीड़ जुटाने पर रोक लगा सकती हैं। आइए जानते हैं कि किन राज्यों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की योजना बनाई है.
: महाराष्ट्र: महाराष्ट्र ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है। ये कर्फ्यू 22 दिसंबर से लेकर पांच जनवरी तक रहेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक क्रिसमस के दिन मुंबई चर्च भीड़ के लिए नहीं खुलेंगे और चर्च में आने वाले लोगों पर निगरानी की जाएगी। हर भीड़ में 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। वहीं रेस्त्रां के एसओपी में कोई बदलाव नहीं होगा।

कर्नाटक: महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक में भी नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं जाहिर की गईं। कर्नाटक सरकार ने भी एलान किया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, हालांकि ये कर्फ्यू 22 दिसंबर से एक जनवरी तक रहेगा लेकिन आधी रात को समूह में लोगों को अनुमित दी जाएगी।
तमिलनाडु: 31 दिसंबर और एक जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्त्रां, बीच, क्लब, पब्स, रेसॉट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। एक जनवरी के बाद कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक क्लब, रेस्त्रां में काम किया जाएगा।

राजस्थान: राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को उन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है, जहां एक लाख से ज्यादा की आबादी है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात आठ बजे से एक जनवरी को सुबह छह बजे तक रहेगा। राजस्थान में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार शाम सात बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा।

उत्तराखंड: देहरादून प्रशासन ने होटल, बार, रेस्त्रां और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक पार्टियां ना करने का आदेश दिया है। क्रिसमम और न्यू ईयर पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाएगा तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ये प्रतिबंध देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में लागू होगा क्योंकि ये ज्यादा संख्या में लोग सेलिब्रेशन के लिए आते हैं।

ताज़ा वीडियो


Top 5 News: अब तक की 5 बड़ी ख़बरें
PM Narendra Modi Rally in Saharanpur
Ratio and Proportion (Part-1)
Launching of Cityweb Newspaper in saharanpur
ग्रेटर नोएडा दादरी में विरोध प्रदर्शन - जाम
More +
Copyright © 2010-16 All rights reserved by: City Web